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कोर्ट ने बरकरार रखी मिलावटी मावा विक्रेता की सजा

7 वर्ष पहले
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उदयपुर | शहरके प्रेमी द्वारा मार्ग निवासी मावा विक्रेता पुरुषोत्तम नागदा को नकली माल बेचने के आरोप में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई एक वर्ष कैद की सजा बहाल रखने के आदेश अपीलीय अदालत ने सोमवार को दिए। नागदा को छह वर्ष पूर्व कैद की सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई थी। नागदा ने सजा के खिलाफ सेशन न्यायालय में अपील की थी। महिला उत्पीड़न मामलों के विशिष्ट न्यायाधीश मसरूर आलम खान ने अभियुक्त को निचली अदालत से सुनाई गई सजा 1000 रुपए जुर्माना बहाल रखने के आदेश दिए। खाद्य निरीक्षक रामकुमार गुप्ता ने 22 जनवरी 2001 को नागदा की दुकान से मिलावटी मावा जब्त कर उसी दिन अदालत में चालान पेश किया था।