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प्रधानाध्यापक दे स्कूल परिसर में श्रमिक की मौत का मुआवजा
उदयपुर| वल्लभनगरतहसील के गोटीपा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्य के दौरान श्रमिक की मौत का मुआवजा उसके नाबालिग पुत्र को देने के आदेश कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त न्यायालय ने दिए। स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ 3 लाख रुपए डिक्री आदेश जारी किया गया।
गोटीपा निवासी देवीलाल गायरी की मृत्यु गांव के स्कूल में स्थित पानी के हौद में गिरने से 12 अगस्त 2007 को हुई थी। देवीलाल को स्कूल के प्रधानाध्यापक ने निर्माण कार्य के लिए श्रमिक के तौर पर नियुक्त किया था। क्षतिपूर्ति का दावा उसकी प|ी प्रतापी बाई ने पेश किया था, मगर सुनवाई के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई थी। मृतक के 11 वर्ष के पुत्र कैलाश उर्फ प्रकाश गायरी को पिता की क्षतिपूर्ति दिलाने का दावा अधिवक्ता विजय ओस्तवाल ने पेश किया था। मामा अमरा के संरक्षण में रह रहे बालक को एकमात्र वारिस होने के नाते क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का हकदार बताया गया था। कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त जी.पी. कुकरेती ने दावा वाजिब मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि 2 लाख 95 हजार रुपए तथा इस पर 12 सितंबर 2007 से भुगतान होने तक 12 फीसदी सालाना ब्याज देने के आदेश दिए।