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पत्नी और पांच बच्चों को परेशान करने वाले को दो साल की कैद

7 वर्ष पहले
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शकके चलते प|ी को यातनाएं देने और बच्चों को अपनाने से इनकार कर परेशान करने वाले को अदालत ने बुधवार को दो वर्ष की कड़ी कैद सुनाई। अभियुक्त के जेल चले जाने पर प|ी और पांच बच्चों की परवरिश के लिए अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण से यथासंभव मुआवजा दिलाने की सिफारिश की।

महिला उत्पीड़न प्रकरण के अतिरिक्त सेशन जज मशरूर आलम खान ने खेरोदा थाना क्षेत्र में मोड़ी निवासी सुरेश सुथार के खिलाफ मुकदमे का निस्तारण केस दर्ज होने के आठ माह में किया। सुरेश के खिलाफ थाने में इसी साल 22 जनवरी मुकदमा उसकी प|ी रूपा ने दर्ज कराया था। रिपोर्ट दहेज यातना की धारा 498-ए , 307 और 323 के तहत दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने तथा कोर्ट में सुनवाई के दौरान खिलाफ बयान देने में उसकी मां जेतु बाई भाभी धापू बाई की मुख्य भूमिका रही थी। सजा के बिंदु पर बहस करते हुए एपीपी ने कहा कि बेबुनियाद शक कर अभियुक्त प|ी तथा बच्चों के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता था। अदालत ने फैसले में विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुशंसा की कि अभियुक्त सुरेश के जेल जाने के बाद प|ी रूपा तथा पांच बच्चों के पालन की व्यवस्था होने से अगर संभव हो तो मुआवजा राशि दिलाई जाए।