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लूट के आरोपी को पांच साल की कैद

7 वर्ष पहले
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पिंडवाड़ाहाइवे तीन साल पहले कार सवार परिवार को लूटने के मुख्य आरोपी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। उसके साथियों को अपराध नहीं करने के लिए पाबंद किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. के पाराशर ने लूट के आरोपी कला राम उर्फ कालिया गरासिया को धारा 394 में पांच वर्ष कैद तथा 2 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। उसकी सहयोगी भूरी भग्गा को धारा 411 के तहत 1 वर्ष के निजी मुचलके पर पाबंद किया। अभियुक्त कला राम ने 22 जून 2011 को चित्तौड़ जिले के निकुंभ निवासी जिनराज पितलिया, प्रवीण, विपुल की कार मालवा का चौरा में सड़क पर पत्थर डाल लूट ली थी। अभियुक्तों ने कार सवार लोगों से साेने की चेनें, अंगूठियां, 20 हजार रुपए मोबाइल फोन लूटे थे। इसकी रिपोर्ट बेकरिया थाने में दर्ज कराई गई थी।