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एंटीक आइटम हो तो रजिस्ट्रेशन कराएं

7 वर्ष पहले
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उदयपुर | यदिआपके घर-प्रतिष्ठान में सौ साल से पुरानी प्राचीन मूर्तियां, चित्र या अन्य रिकाॅर्ड जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, तो पंजीयन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर में करवाना अनिवार्य है। उदयपुर वृत्त के अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर छह माह से तीन साल तक की कैद हो सकती है।