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11 घाट सेक्शन को पहाड़ी मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव तैयार

7 वर्ष पहले
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उदयपुर| परिवहनविभाग ने जिले के 11 पहाड़ी मार्ग चिह्नित कर नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। स्वीकृति मिलने पर इन मार्गों पर ट्रोले और भारी वाहनों का संचालन संभव नहीं होगा।

ये रास्ते विकट मोड़, उतार-चढ़ाव वाले हैं। जिले के चारों ओर का अधिकांश ग्रामीण इलाका पहाड़ी है। इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्ग साधारण श्रेणी में हैं,जबकि ये मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। साधारण मार्ग होने से यहां संचालित वाहनों के लिए विशेष शर्तें लागू नहीं होतीं। रिपोर्ट में परिवहन विभाग ने वर्तमान में घाट सेक्शन भी साधारण श्रेणी के नियमों में होने से यहां हर समय हादसे की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार चार साल पहले राज्य स्तरीय जनजाति परामर्शदात्री परिषद ने भी अनुसूचित जनजाति के पहाड़ी क्षेत्रों में बसों के परमिट जारी करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र के मापदंड लागू करने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को दिया था। इस पर विभाग ने सर्वे कर खतरनाक घाट सेक्शन चिह्नित किए थे।

स्वीकृति का इंतजार है

ये होगा फायदा

उदयपुर से जयसमंद वाया डाकन कोटड़ा, सलूंबर से जगत वाया जयसमंद, केसरियाजी से पाटिया,उदयपुर से झाड़ोल,मादड़ी से पड़ावली,उदयपुर से बड़ी उंदरी, उदयपुर से झाड़ोल, कृषि उपज मंडी से उबेश्वरजी, उदयपुर से गोगुंदा वाया कमोल, उदयपुर से खारवा, उदयपुर से झामर कोटड़ा को रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

जानकारी के अनुसार पहाड़ी मार्ग घोषित होने से वाहनों का संचालन पहाड़ी मापदंडों के अनुरूप होगा। वाहनों का आकार भी पहाड़ी मार्ग के मापदंडों के अनुसार होगा। बड़े ट्रोले जैसे वाहनों पर रोक लगेगी। विकट मोड़ और घाट सेक्शन में संभावित हादसों पर अंकुश लगेगा।

^पहाड़ी मार्ग का प्रस्ताव मुख्यालय को दुबारा भेजा गया है। राज्य सरकार को राजस्थान मोटरयान नियम-1990 के नियम 8.27 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है। सरकार द्वारा इस दिशा में निर्णय लेना है। जितेंद्रसिंह, अपरपरिवहन अधिकारी

प्रस्ताव में यह मार्ग शामिल