पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • अधूरे नाले को लेकर निगम आयुक्त तलब

अधूरे नाले को लेकर निगम आयुक्त तलब

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
उदयपुर| तीनमाह से व्यवसायियों ट्रैफिक के लिए सिरदर्द साबित हो रहा अश्विनी बाजार का नाला निर्माण पूरा करने पर दायर अवमानना वाद का जवाब देने के लिए नगर निगम आयुक्त को मंगलवार को अदालत ने तलब किया है। हिदायत दी कि वे नाला निर्माण से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। एडवोकेट शकुंतला जोशी ने दो दिन पूर्व सिविल न्यायाधीश शहर उत्तर लक्ष्मीकांत वैष्णव की अदालत में निगम आयुक्त के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना का वाद पेश किया था। जोशी के वाद को स्वीकार कर अदालत ने दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने या प्रतिनिधि को भेजने के आदेश दिए।



अदालत ने नगर निगम के वकील अशोक सिंघवी को हिदायत दी कि वे हर हाल में कमिश्नर या उनके प्रतिनिधि को भेजने की व्यवस्था करें।

वादी शकुंतला जोशी ने 2 अगस्त 14 को वाद में आरोप लगाया था कि नगर निगम ने अश्विनी बाजार की 15 दुकानों के बाहर दस फीट चौड़ा 10 फीट गहरा नाला अधूरा निर्मित हालत में खुला छोड़ दिया है। इससे व्यवसायी, बाजार के ऊपर निर्मित दफ्तरों में काम करने वाले तथा रहने वालों का जीना मुश्किल हो गया है। निगम कमिश्नर हिम्मत सिंह बारहठ ने 9 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर अंडरटेकिंग दी थी कि वे अतिशीघ्र नाले का काम पूरा करा देंगे।