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28 तक हिदायत, फिर 1 लाख जुर्माना

7 वर्ष पहले
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शहर में 29 से प्लास्टिक कप बैन

क्लीन सिटी के लिए व्यापारी रखेंगे डस्टबिन

झीलोंकोप्रदूषित होने से बचाने के लिए क्लीन इंडिया अभियान के तहत प्रशासन ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। 29 सितंबर से प्लास्टिक के कप, ग्लास, पॉलीथिन बैग्ज का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर आशुतोष ए.टी. पेंडणेकर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। निर्माता, स्टॉकिस्ट तथा वितरकों को बिक्री मंगलवार से करने को पाबंद किया गया है। कलेक्टर ने एसपी, नगर निगम, एसडीओ, तहसीलदार, एडीएम सिटी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा डीएसओ को कार्रवार्इ के लिए पाबंद किया है। बैठक में कलेक्टर ने बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कें, चौराहे मरम्मत करने तथा ट्रैफिक सिग्नल और रोड लाइटें दुरुस्त करने के आदेश नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास यूआईटी को दिए। उन्होंने दिवाली पूर्व सड़कें चौराहों की दशा सुधारने के निर्देश दिए।

प्रशासन नेचैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों तथा मेम्बर्स से सहयोग की अपील की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी बाजारों में दुकानदारों के पास डस्टबिन रखवाने पर सहमत हो गए हैं। अध्यक्ष पारस सिंघवी ने कलेक्टर को बताया कि शीघ्र ही 1000 डस्टबिन दुकानों में रखवा दिए जाएंगे। दुकानदार सुबह कचरा निकाल कर बाहर डाल देते हैं। कचरा दिन भर रोड पर फैला रहता है। डस्टबिन रखने के बाद दुकानदार दिन में एकत्रित कचरा रात में दुकान बंद करते समय बाहर डालेंगे जिसे सफाईकर्मी तत्काल उठा लेंगे।

शहर मेंप्लास्टिक के कप, ग्लास पॉलीथिन कैरी बैग्ज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान 23 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। 28 सितंबर तक इस्तेमाल करने की हिदायत दी जाएगी। प्लास्टिक का उपयोग झीलों की स्वच्छता, पर्यावरण के लिए हानिकारक होने इससे शहर की नाली, नालों की निकासी अवरुद्ध होने की जानकारी दी जाएगी। 29 सितंबर से नगर निगम, पुलिस, रसद, तहसील तथा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दल बाजारों, मोहल्लों, झीलों के आसपास जांच कर प्लास्टिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्लास्टिक उपयोग करते पकड़े जाने पर अधिकतम 5 वर्ष कैद तथा 1 लाख रुपए सजा का प्रावधान है।

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