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आरटीओ की चेतावनी

7 वर्ष पहले
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रजिस्ट्रेशन कराएं एजेंट ड्राइवर-कंडक्टर की लिस्ट रखें

उदयपुर | उदियापोलएवं आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में संचालित बुकिंग एजेंसी वएजेंटों को भी परिवहन विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ट्रैवल्स एजेंसी और इनसे जुड़े बुकिंग एजेंटों के बिना रजिस्ट्रेशन बसों का संचालन करने पर प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि बुकिंग एजेंटों को पंजीयन कराने के लिए पाबंद किया जाएगा। इस संबंध में यातायात पुलिस से भी मदद ली जाएगी। एजेंट जिस एजेंसी की बस से जुड़े हैं, यात्रा के दौरान कौन ड्राइवर और कंडक्टर बस में है, इसकी जानकारी भी रखनी होगी। गौरतलब है कि भास्कर ने शनिवार को बसों में सफर करने वाले हजारों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिना पंजीयन के एजेंटों की बुकिंग पर सवाल उठाया था।

होसकती है 6 माह की सजा

आरटीओने बताया कि विभाग के परिवहन निरीक्षक एजेंट के रूप में बुकिंग करने वालों की आकस्मिक जांच की जाएगी। पंजीयन नहीं पाए जाने पर नियमानुसार 500 रुपए जुर्माना ही नहीं, बल्कि 6 माह की जेल भी हो सकती है। विभाग की टीम रोडवेज बस स्टैंड के पास सक्रिय दलालों पर भी नजर रखेगी। पुलिस से भी मदद ली जाएगी। निजी बसों की ओर सवारी ले जाने वालों की धरपकड़ की जाएगी।

टैक्सीकैब पर भी अलग नंबर

आरटीओने बताया कि टूरिस्ट के लिए संचालित कैब में भी ऑटो और टेंपो की तरह पुलिस द्वारा जारी यातायात नंबर जारी करवाए जाएंगे। इस दिशा में यातायात पुलिस द्वारा टैक्सी कैब के लिए भी यातायात नंबर जारी करवाएं जाएंगे ताकि यात्री आसानी से नंबर को याद रख सकें। यह नंबर टैक्सी के दरवाजों के साथ पीछे वाले हिस्से में डिस्प्ले करवाए जाएंगे।

हो सकती है 6 माह की सजा

आरटीओने बताया कि विभाग के परिवहन निरीक्षक एजेंट के रूप में बुकिंग करने वालों की आकस्मिक जांच की जाएगी। पंजीयन नहीं पाए जाने पर नियमानुसार 500 रुपए जुर्माना ही नहीं, बल्कि 6 माह की जेल भी हो सकती है। विभाग की टीम रोडवेज बस स्टैंड के पास सक्रिय दलालों पर भी नजर रखेगी। पुलिस से भी मदद ली जाएगी। निजी बसों की ओर सवारी ले जाने वालों की धरपकड़ की जाएगी।

टैक्सीकैब पर भी अलग नंबर

आरटीओने बताया कि टूरिस्ट के लिए संचालित कैब में भी ऑटो और टेंपो की तरह पुलिस द्वारा जारी यातायात नंबर जारी करवाए जाएंगे। इस दिश