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पाबंदी : बजरी ओवर लोड की तो कैंसिल हो सकती है लीज
उदयपुर | बजरीके ओवर लोड पर हाईकोर्ट सख्त हुई है। अब ओवर लोड बजरी के केस मिलने पर लीज कैंसिल हो सकती है। इसके साथ ही अदालत ने परिवहन, पुलिस एवं खान विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया है कि वे बजरी के ओवरलोड वाहन से सड़क पर या जहां-तहां खाली नहीं कराएं। इसे सड़क से 20 मीटर दूर किसी हिस्से में खाली करवाया जाए। परिवहन विभाग के अनुसार शहर में आने वाले ओवरलोड वाहनों की बजरी खाली करवाने के लिए खान विभाग जगह तय करेगा।