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सगसजी मार्ग पर होने वाली कार्रवाई पर स्टे

7 वर्ष पहले
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उदयपुर | कमलावाड़ीमें सगस जी बावड़ी मार्ग पर स्वीकृति विपरीत निर्माण पर नगर निगम के नोटिस के खिलाफ दायर वाद पर शुक्रवार को सिविल न्यायालय शहर दक्षिण ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिए। परसराम नेभनानी ने नगर निगम के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश किया था। उन्होंने आवासीय प्लॉट को कॉमर्शियल में बदलवा कर निर्माण स्वीकृति मांगी थी। निगम ने भूतल तथा पहली मंजिल निर्माण की अनुमति दी थी। वादी ने बगैर इजाजत दूसरी तीसरी मंजिल का निर्माण भी करा लिया था। दो मंजिलें अधिक की स्वीकृति के लिए परसराम ने 19 सितंबर 2014 को प्रार्थनापत्र लगाया था।



निगम ने दो माह बाद निर्माण स्वीकृति रद्द कर दी। अगले ही दिन वादी ने निर्माण नियमन करने का आवेदन प्रस्तुत किया। उसने अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसमें निगम प्रशासन से दूसरी तीसरी मंजिल गिराने सीज करने से रोकने की मांग की थी।