उदयपुर. कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला करने के मामले में सिलवेस्टर और इसके पिता को तीन साल के कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों ने पुलिस पर पत्थर फेंक और पिस्टल दिखाकर हमला किया था।
कोर्ट ने मारपीट-राजकार्य में बाधा डालने के आरोप साबित होने पर भूपालपुरा निवासी सिलवेस्टर डेनियल उर्फ दीपू और इसके पिता डेनियल सतीश को तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं सिलवेस्टर की मां, बहन और काका को संदेह का लाभ देकर बरी किया है। 21 सितंबर 2007 में लंबित चल रहे मारपीट के मामले में पुलिस ने सिलवेस्टर को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर दबिश दी थी। पुलिस के उसके घर के बाहर पहुंचने पर सिलवेस्टर, उसके पिता अन्य लोगों ने पुलिस पर पथराव, मारपीट कर राजकार्य में बाधा डाली थी।
इस पर कांस्टेबल नाहर सिंह ने सिलवेस्टर, इसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा की एफआईआर दर्ज की थी।