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सभी बैंकों के बिलों का एक ही फॉर्मेट

7 वर्ष पहले
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उदयपुर| जिलाकोषालय द्वारा सभी बैंकों के खाताधारकों के लिए अलग-अलग बिल बनाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कोषाधिकारी सुरेश कुमार जैन ने बताया कि राजकीय भुगतानों के लिए पूर्व में एसबीबीजे के अतिरिक्त अन्य बैंकों के पृथक बिल बनाने की अनिवार्यता थी, जिसे 15 दिसंबर से समाप्त करते हुए सभी कोषालय, उप कोषालयों को एक ही फॉर्मेट में बिल प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर पे-मैनेजर पोर्टल पर वेतन बिल तैयार करने वाले आहरण वितरण अधिकारियों को एसआईपीएफ पोर्टल पर शिड्यूल की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। अब जीपीएफ ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वे डीडीओ जो पे मैनेजर पोर्टल का उपयोग नहीं करते उनके लिए यह व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।