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चार हजार में से 50 फीसदी नियोक्ता प्राइवेट कंसल्टेंट के भरोसे
कंसल्टेंट नहीं देते जानकारी, लौटे पीएफ के 1500 केस
पीएफविभागऔर नियोक्ताओं के बीच काम कर रहे कंसल्टेंट विभागीय सूचनाएं और निर्देश अपने पास ही रोक रहे हैं। विभाग में नियोक्ताओं के बजाय कंसल्टेंट के ही नंबर और मेल एड्रेस दर्ज हैं। स्थिति यह है कि 50-50 कंपनियों में एक ही कंसल्टेंट का मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया है। नतीजतन छह माह में पीएफ सेटलमेंट के 1500 केस लौट गए। इनके नियोक्ता से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया और कंसल्टेंट ने भी जानकारी नहीं दी।
कानूनी तौरपर कंसल्टेंट से काम लेना गलत नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं पहुंच पाना नुकसानदायक है। नियोक्ताओं ने विभाग को संपर्क सूत्र की गलत जानकारी दी है, उन्हें नोटिस देकर खुद के नंबर, मेल आईडी देने को कह रहे हैं। अरुणकुमार, आयुक्त,ईपीएफओ, उदयपुर
नियम
विभाग
यूनिवर्सलनंबर जारी करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। कर्मचारियों को फायदा नहीं पहुंचा पाने पर शिकायतें मिलेंगी। कर्मचारियों का रोष झेलना पड़ सकता है। हर नियोक्ता तक जाकर समाधान करना होगा।
नियोक्ता
यूजरआईडी पासवर्ड के अभाव में कर्मचारियों का यूनिवर्सल नंबर अप्रूव नहीं करवा सकेंगे। नियमों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है। कर्मचारियों के फायदे समय पर नहीं देने पर पेनल्टी देनी होगी।
कर्मचारी
न्यूनतमपेंशन बढ़कर 1000 रुपए हुई है। हाल ही पीएफ कटौती की सिलिंग लिमिट 6500 से बढ़कर 15000 हुई है। जानकारी नहीं पहुंचने पर कर्मचारियों को ये लाभ नहीं ले पाने का सीधा नुकसान होगा।
किस पर क्या असर
जिम्मा नियोक्ता का हो सकती है कार्रवाई
ईपीएफओ एक्ट में नियम है कि पीएफ संबंधी कार्य नियोक्ता को स्वयं अथवा अपने जिम्मेदार व्यक्ति से करवाना है। निर्देशों की पालना करने को लेकर नियोक्ता उत्तरदायी है। पालना नहीं होने पर पैरा 76 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कर्मचारी भविष्यनिधि क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन संभागभर के 4 हजार में से करीब 2 हजार नियोक्ता पीएफ के प्राइवेट कंसल्टेंट के भरोसे हैं। इनमें शहर की नामी कंपनियां भी शामिल हैं। मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस के साथ ही पीएफ पोर्टल पर नियोक्ता के यूजर आईडी और पासवर्ड भी कंसल्टेंट ने अपने पास रोके हुए हैं। इस अव्यवस्था से पीएफ विभाग भी अब तक अनजान था। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करने के लिए नियोक्ताओं से संपर्क करने