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16 साल तक के स्टूडेंट्स 7 दिन में बनवाएं डीएल, नहीं तो चालान

7 वर्ष पहले
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उदयपुर. दुपहिया वाहन से स्कूल जाने वाले 16 साल तक के छात्र-छात्राओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता पर अगले हफ्ते से सख्ती शुरू हो जाएगी। मंगलवार से ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करेगी। लाइसेंस नहीं होने पर 500 रुपए तथा जिनके नाम पर वाहन है उनका 1000 रुपए चालान काटा जा सकता है।
डीटीओ कानसिंह परिहार ने बताया कि स्कूली बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के टू व्हीलर लेकर स्कूल जा रहे हैं। दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सख्ती की जा रही है। पुलिस की चेतावनी के बाद विभाग में इन दिनों प्रतिदिन 10 से 15 ड्राइविंग लाइसेंस स्कूली बच्चों के जारी किए जा रहे हैं।

डीटीओ नेबताया कि 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुके स्टूडेंट ही वाहन को चला सकते हैं, जबकि छात्र बाइक लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं जो पूरी तरह कानून के खिलाफ है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन हाथ में दें। कम उम्र के बच्चों को वाहन देने वाले वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा -180 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना है।