- Hindi News
- इमारतों, औद्योगिक इकाइयों के फायर फाइटर सिस्टम पर हर साल जारी होगी सशुल्क एनओसी
इमारतों, औद्योगिक इकाइयों के फायर फाइटर सिस्टम पर हर साल जारी होगी सशुल्क एनओसी
बहुमंजिला,व्यावसायिक भवनाें तथा औद्योगिक ईकाइयों में फायर फाइटर सिस्टम लगा होने उसके ठीक ढंग से काम करने की पुष्टि की एनओसी अब हर साल नगर निगम शुल्क लेकर जारी करेगा। जोधपुर नगर निगम की इस तरह व्यवस्था को यहां भी लागू करने का अग्नि शमन शाखा का प्रस्ताव शुक्रवार को नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। मेयर चंद्रसिंह कोठारी ने बताया कि इसके लिए अग्नि शमन शाखा की टीम बिल्डिंग का निरीक्षण कर फायर फाइटर सिस्टम की पुख्ता व्यवस्था की जांच करेंगी। संतुष्ट होने पर यह एनओसी जारी होंगी। यह प्रस्ताव बोर्ड की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अनुमोदन होने पर इसे लागू किया जाएगा। पहली बार एनओसी के बाद हर साल पचास प्रतिशत शुल्क पर जारी होगी।
अभी तक निगम इसकी निशुल्क एनओसी देता आया है।
प्रस्ताव में कहां कितना शुल्क
(बिल्डअपएरिया तक प्रत्येक फ्लोर का)
बहुमंजिला रिहायशी भवन : 1रुपया प्रति वर्ग फीट
व्यावसायिकबहुमंजिला भवन : 15मीटर ऊंचाई तक 1.50 रुपए प्रति वर्ग फीट, इससे अधिक पर 2 रुपए प्रति वर्ग फीट। (सिनेमा हॉल, मॉल, होटल, बैंक सहित)
औद्योगिकइकाइयां: 2रुपए प्रति वर्ग फीट
विस्फोटक,पैट्रोलियम पदार्थ के भंडारण व्यवसाय : 200वर्ग फीट तक न्यूनतम एक हजार, इससे बड़े भवनों से 2 रुपए प्रति वर्ग फीट अतिरिक्त शुल्क
येभी नए नियम : फिल्मशूटिंग अन्य कार्यक्रम के लिए निगम की फायर ब्रिगेड मंगवाने पर दो हजार रुपए प्रति आठ घंटा प्रति वाहन और मेला, सर्कस, प्रदर्शनी में दो हजार रुपए शुल्क लगेगा।
दुर्घटनाप्रमाण पत्र पर भी शुल्क : आगके क्लेम के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत पर आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड, उसके फैरे, डीजल, ऑयल, स्टाफ, फोम की खपत का आंकलन किया जाएगा। निगम क्षेत्र उसके बाहर के लिए अलग शुल्क लगेगा।
इससे निगम को अतिरिक्त आय स्त्रोत खुलेगा। भवनों में सुरक्षा को लेकर लापरवाही संभव नहीं होगी। आगजनी के समय अग्निशमन दल फायर फाइटर सिस्टम से जानकार होगा। इससे राहत कार्य तुरंत शुरू हो सकेगा।
इसलिएहै जरूरी : राष्ट्रीयभवन मानक 2005 के भाग 4 में प्रावधान है कि बहुमंजिला भवनों, औद्योगिक ईकाइयों में सुरक्षा की दृष्टि से फायर फाइटर बंदोबस्त की अनिवार्यता है।