राजस्थान विद्यापीठ प्रबंधन को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस
उदयपुर | राजस्थानविद्यापीठ से निलंबित सहायक कुल सचिव की याचिका पर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। निलंबित कुलसचिव रियाज हुसैन ने षड्यंत्रपूर्वक नौकरी छीनने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। आरोप है कि रजिस्ट्रार सीपी अग्रवाल अपने स्तर पर जांच करवा रहे हैं, जबकि इसके संबंध में दिए गए आरोप पत्र के लिए कुलपति की मंजूरी नहीं ली गई है। रजिस्ट्रार ने बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के जून 2015 में उन्हें आरोप पत्र थमाया। वहीं, इस संबंध में कुलपति एसएस सारंगदेवोत ने जानकारी होने से इनकार किया है। गौरतलब है कि इससे पहले रियाज हुसैन ने कुलपति से मामले में कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया था।
कुलपतिसे नहीं ली मंजूरी
हुसैनका आरोप है कि यूजीसी रेग्युलेशन 2010 के अनुसार विवि का रजिस्ट्रार कुलपति के अधीन काम करता है। बिना स्वीकृति के किसी भी तरह का आदेश प्रसारित नहीं कर सकता है। इन प्रावधानों के विरुद्ध जाकर रजिस्ट्रार ने जांच अधिकारी इंद्र सिंह सोलंकी की नियुक्ति कर दी। साथ ही माइनर पेनल्टी के आरोप पत्र को मेेजर पेनल्टी के आरोप पत्र में बदल दिया।