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स्कूटर चोरी के अभियुक्त को तीन साल की कैद

5 वर्ष पहले
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उदयपुर | सेक्टर-5के शांतिनगर स्थित घर में खड़ा स्कूटर चुराने के अभियुक्त को अदालत ने दोषी मानते हुए दो धाराओं में तीन-तीन साल कैद और दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 शहर उत्तर की अदालत ने बड़ी सादड़ी के रेगर मोहल्ला निवासी रमेश पुत्र बंशी लाल रेगर को धारा 457, 380 में स्कूटर चुराने का दोषी माना। 16 जून 2014 को पूरण चौधरी का चोरी हुआ स्कूटर चोरी हो गया था। इस पर हिरण मगरी पुलिस ने बड़ी सादड़ी में उसके कब्जे से स्कूटर बरामद कर गिरफ्तार किया था।

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