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कार चुराने के तीन अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद

8 वर्ष पहले
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उदयपुर. कार चुराकर नंबर प्लेट बदलने के तीन अभियुक्तों को अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्रतापनगर थाने में प्रतापनगर निवासी सेवानिवृत्त कर्नल राजेंद्रसिंह शक्तावत ने 29 सितम्बर 2010 में रिपोर्ट दर्ज कराई कि घर के सामने खड़ी कार अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। कार्रवाई करते हुए खरसाण, खेरोदा निवासी जगदीश उर्फ जग्गू पुत्र गणपतलाल मेनारिया, घासा मावली हाल जिंक स्मेल्टर प्रतापनगर निवासी बालाराम उर्फ पप्पू लाल पुत्र प्यारा डांगी और ओडवाडिया डबोक निवासी राजू पुत्र नाथू डांगी को गिरफ्तार कर चोरी की कार बरामद की। आरोपी के खिलाफ जांच पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, शहर-दक्षिण के पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार ने आरोपी बालाराम, राजू व जगदीश को भादसं की धारा 379 में तीन-तीन वर्ष कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 482 में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 120 बी में छह-छह माह का कारावास व पांच-पांच सौ रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।