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फेसबुक पर लड़की को तीन बार फ्रेंड रिक्‍वेस्‍ट भेजा तो जेल

8 वर्ष पहले
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आगरा. फेसबुक पर अगर आपने किसी लड़की को तीसरी बार फ्रेंड रिक्‍वेस्‍ट भेजा तो जेल जाना पड़ सकता है। यूपी पुलिस ने इसे अपराध की श्रेणी में रखा है। डीजीपी के एक सर्कुलर ने सभी जिला पुलिस को सोशल नेटवर्किंग साइट के अपराध पर संजीदा रहने को कहा गया है। इस अपराध के लिए आरोप साबित होने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान भी है।
अकसर खूबसूरत लड़कियों की तस्‍वीरें देखकर युवक फेसबुक पर फ्रेंड रिक्‍वेस्‍ट भेज देते हैं। नकारने के बावजूद सिलसिला जारी रहता है। यह शौक अब महंगा पड़ेगा। फेसबुक पर तीन बार से ज्‍यादा फ्रेंड रिक्‍वेस्‍ट भेजना अब प्रताड़णा के अंतर्गत आता है। इसकी शिकायत करने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। शिकायत करने वाले को इसके लिए कुछ खास ध्‍यान भी रखना होगा। उसे तमाम फ्रेंड रिक्‍वेस्‍टे के सबूत पेश करने होंगे। यह सबूत डिजिटल माध्‍यम से होगा। इंफॉर्मेंशन टेक्‍नोलॉजी एक्‍ट की धारा 66ए के तहत साइबर बुलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
आगरा के एसएसपी एससी दुबे के मुताबिक साइबर क्राइम पर नजर रखने और लोगों से जुड़ने के लिए अब पुलिस भी फेसबुक पर आएगी है। अपराध फेसबुक से भी शुरू हो रहा है। उनके मुताबिक बार बार फेसबुक पर फ्रेंड रिक्‍वेस्‍ट भेजना या धमकी भरे मैसेज भेजना साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ चुका है। उनके मुताबिक फेसबुक पर पु‍लिस की मौजूदगी का असर होगा।
डीजीपी ऑफिस के सर्कुलर में बताया गया है कि किस मामले को किस एक्‍ट में दर्ज किया जाए। साइबर बुलिंग के अंतर्गत अब मोबाइल या कम्‍प्‍यूटर के जरिए कोई भी आपत्तिजनक मैसेज भेजना, पोस्‍ट करना या किसी को धमकी भरे मैसेज भी होंगे। इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। मुकदमा दर्ज होने पर साबित करने के लिए अदालत सोशल नेटवर्किंग साइट से भी सबूत मांग सकती है।
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