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नाबालिग से रेप के मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

6 वर्ष पहले
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इलाहाबाद. नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सोमवार को फास्‍ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर दंड के रूप में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्‍यायाधीश एके रवि ने उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार, घूरपुर थानाक्षेत्र के बलापुर गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से गांव के ही बृजेश कुमार और ज्ञानचंद्र ने 24 जून, 2009 की रात रेप किया था। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों पीड़िता को खेत में ही छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत घूरपुर थाने में की। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू कर दी। इसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा गया। छह साल तक केस चलता रहा।
हालांकि, कोर्ट फैसला सुनाने ही वाली थी कि इससे पहले बीती सात फरवरी को आरोपी ज्ञानचंद्र कोर्ट से फरार हो गया था। इसके चलते मामले में समय पर निर्णय नहीं हो सका। कोर्ट से भागने के जुर्म में अदालत ने ज्ञानचंद्र को एक साल की और सजा से दंडित किया है।
फाइल फोटो।