इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (तस्वीर में)
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लखनऊ. यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि '
लव जिहाद' शब्दकोश में नहीं है। ऐसे में ऐसे में इस पर रोक लगाने की कोई बात नहीं है। सरकार हर भड़काऊ कृत्य के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करेगी। वह योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान के खिलाफ सरकार के कार्रवाई नहीं करने का जवाब दे रहे थे।
उधर, चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया है कि उसने बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नोएडा में भड़काऊ भाषण देने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है।
जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा और जस्टिस एसएन शुक्ला की बेंच ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को अपनी बात दलील दो सप्ताह में शपथपत्र के जरिए पेश करने का आदेश दिया है।
गौरतलब हो कि एक पीआईएल के जरिए सूबे में लव जिहाद शब्द पर रोक लगाने और भाजपा सांसद आदित्यनाथ और कलराज मिश्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। दोनों पर लव जिहाद के नाम पर भड़काने का आरोप लगाया गया है। याचिका में राज्य सरकार पर भी आरोपियों के खिलाफ नरमी बरतने का आरोपी लगाया गया है।
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