लखनऊ. अब उत्तर प्रदेश रोडवेज बस में हादसा होने पर यात्री की मौत होती है तो सरकार 5 लाख का बीमा क्लेम देगी। रोडवेज बस में टिकट खरीदकर यात्रा करने वालों को ही ये क्लेम मिलेगा। इसके लिए यात्रियों को बीमा शुल्क देना होगा। ये बीमा शुल्क यात्रा किराए में जोड़कर ही यात्रियों से लिया जाएगा।
एक रुपए से लेकर आठ रुपए तक होगा शुल्क
लखनऊ परिवहन निगम के आरएम एके सिंह ने बताया कि 40 किमी तक वही किराया रहेगा, जो अभी है। लेकिन 40 किमी से ज्यादा और 85 किमी से कम है तो एक रुपए ज्यादा किराया देना पड़ेगा। वहीं, 100 किमी तक 2 रुपए, 200 किमी तक 3 रुपए और 200 से ज्यादा किमी चलने पर 5 रुपए ज्यादा किराया देना पड़ेगा। 300 किमी से ऊपर होने पर 8 रुपए तक अतिरिक्त किराया देना होगा।