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सरावा रेप कांडः आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

6 वर्ष पहले
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मेरठ. सरावा गांव में एक युवती के साथ गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में जेल में बंद सात आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इनमें मुख्य आरोपी सनाउल्लाह सहित दो महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी अब हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। यह सुनवाई मंगलवार को मुरादाबाद कोर्ट में हुई थी। याचिका खारिज होने की पुष्टि पीड़ित युवती के वकील कृष्ण कुमार ने की है।
खरखौदा थाना क्षेत्र के सरावा गांव में एक युवती ने सनाउल्लाह और प्रधान नवाब पर किडनैप कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। साथ ही उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर बंधक बनाकर रखा गया था। तीन अगस्त 2014 में सामने आया यह मामला देशभर में चर्चित हुआ था। इस प्रकरण में पुलिस की जांच पड़ताल में कई और नाम भी सामने आए थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल जाने वाले आरोपियों में सरावा गांव में रहने वाली दो महिलाएं भी शामिल थी।
हाईकोर्ट में करेंगे जमानत की याचिका दाखिल
बताया जा रहा है कि जेल में बंद मुख्य आरोपी सनाउल्लाह, प्रधान नवाब, कलीम, समरजहां, निशात, गुलसनव्वर, शानू की जमानत के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि, मुरादाबाद कोर्ट में सुनवाई के बाद अपर जिला जज ने याचिका खारिज कर दी है। अब आरोपी हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल करेंगे।
नारी निकेतन में है पीड़िता
पीड़ित युवती पिछले कई महीने से नारी निकेतन में है। इस प्रकरण के कुछ दिन बाद युवती ने परिजनों से अपनी जान का खतरा बताया था। इसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया था। वहां पर उसने अपने घर वापस जाने से इंकार कर दिया। अब युवती नारी निकेतन में रहती है।
फोटोः पीड़िता की फाइल फोटो।