वाराणसी. नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में एडीजे प्रथम की अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गवाह और बचाव पक्ष दोनों को सुनने के बाद यह फैसला दिया है।
मामला वर्ष 2011 का है। भदोही कोतवाली इलाके के दुलमदासपुर में 19 अगस्त को शाहआलम उर्फ़ वीरू ने अपने पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप किया था। वह सातवीं में पढ़ती थी। लड़की अपने घर से सब्जी खरीदने निकली थी, रास्ते में शाहआलम ने बहला फुसलाकर एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने मासूम के साथ रेप किया।
पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजे प्रथम संजय शंकर पांडे ने गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में शाहआलम को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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