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बदायूं कांड: प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए पीड़ित पक्ष ने पॉस्को कोर्ट से मांगा वक्त

6 वर्ष पहले
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बदायूं. कटरा सआदतगंज में चचेरी बहनों की हत्या के मामले में बुधवार को पॉस्को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पीड़ित के वकील कोकब हसन नकवी ने प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। ऐसे में कोर्ट नंबर आठ के जज अनिल कुमार ने पीड़ित पक्ष को प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए 19 फरवरी तक की मोहलत दी है।
पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि सीबीआई ने अधूरे मेडिकल एविडेंस दिए हैं। सबूतों को तोड़-मरोड कर पेश किया गया है। उनके मुताबिक, सीबीआई ने झूठी और कल्पनिक कहानी बनाई है। इसलिए प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है। हम जल्द ही प्रोटेस्ट दाखिल करेंगे।
6 फरवरी को दाखिल हुई थी मेडिकल रिपोर्ट
बताते चलें कि बीते 3 फरवरी को कोर्ट ने सीबीआई को दो दिनों के भीतर केस से जुड़े सारे सबूत कोर्ट और पीड़ित पक्ष को सौंपने के आदेश दिए थे। 6 फरवरी को 91 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट पॉस्को कोर्ट में दाखिल की गई थी। पीड़ित के वकील कोकब हसन नकवी ने बताया कि वे एक हफ्ते में प्रोटेस्ट दाखिल करेंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाया, तो कोर्ट से समय लिया जाएगा।
दिसंबर को दाखिल हुई थी क्लोजर रिपोर्ट
सीबीआई ने 11 दिसंबर को एडीजे 8/पोस्को जज अनिल कुमार के सामने क्लोजर रिपोर्ट दी थी। इसमें कोर्ट ने पीड़ित परिवार को नोटिस भेजकर 6 जनवरी को प्रोटेस्ट दायर करने को कहा था। यदि पीड़ित परिवार ऐसा नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि परिवार जांच से संतुष्ट है। इस बारे में मृतका के पिता सोहन लाल ने कहा था कि वे सीबीआई जांच पर बहुत भरोसा करते थे, लेकि‍न जांच रिपोर्ट के बाद भरोसा टूट गया है। जांच के खिलाफ प्रोटेस्ट हर हाल में दायर किया जाएगा। हम अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे।
आगे पढ़िए, क्या था मामला...