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सहारनपुर में पत्नी को जलाकर मारने के दोषी पति की उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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सहारनपुर/मेरठ. पत्नी को जलाकर मारने के मामले में पति को उम्र कैद की सजा हो गई। शुक्रवार को कोर्ट ने तमाम गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला दिया। दोषी पर पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। महिला पर 13 साल पहले मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई थी। मृतका की बहन सुषमा ने बहनोई के ऊपर केस दर्ज करवाई थी।

जानकारी के मुताबिक, मृतका पूजा थाना कुतुबशेर क्षेत्र के शारदानगर की रहने वाली थी। उसकी शादी 13 साल पहले अहमदाबाद के रहने वाले दीपक कालड़ा से हुई थी। 21 सितंबर वर्ष 2008 को पूजा पर मिट्टी का तेल छिड़क आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। 22 सितंबर को दीपक कालड़ा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
गवाहों और सबूतों में पति ही मिला पत्नी हत्यारा
कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में एडीजीसी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ सबूत पुख्ता मिले थे। इसके अतिरिक्त सात अन्य गवाहों ने भी गवाही दी थी। दूसरे पक्ष ने भी बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर दीपक कालड़ा को उम्र कैद की सजा सुना दी। दोषी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
फोटोः प्रतीकात्मक