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10वीं क्लास की स्टूडेंट को किडनैप कर रेप करने के मामले में 10 साल की कैद

7 वर्ष पहले
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(सांकेतिक फोटो)
पंचकूला. स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने गांव जा रही 10वीं क्लास की स्टूडेंट को गांव छोड़ने के बहाने एक युवक ने बाइक पर बिठाया और उसके बाद उसे जबरन एक सुनसान जगह पर ले गया। यहां उसके साथ रेप किया गया।

आरोपी ने उसे कहा अगर वह इस बारे में किसी को कुछ बताएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बरवाला के कक्राली गांव के इस मामले में पंचकूला की कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी युवक शैंकी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है। 25 मई 2014 को रायपुररानी पुलिस थाने में रेप का मामला दर्ज किया गया था। इस केस में स्टूडेंट के पिता ने पुलिस को शैंकी के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था।

वहीं दोषी शैकी के घरवालों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को फंसाया गया है। इस मामले में सच्चाई कुछ और है। इस लिए इस बारे में वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।
इस केस में कोर्ट ने नाबालिग स्टूडेंट जो १०वी क्लास की छात्रा थी, उसके बयानों के आधर पर सजा सुनाई है। नाबालिग ने कोर्ट में कहा कि उसके साथ शैंकी ने ही ये सब किया। उसे कोर्ट में सही बयान दिए, जिसमें स्कूल से छुट्टी के समय लेकर जाना। मौका वारदात और उसके अलावा युवक की कोर्ट में पहचान कर कोर्ट ने शैकी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।