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रिजर्व लैंड पर ही मिलेंगे चार हजार इम्प्लाइज को फ्लैट्स

5 वर्ष पहले
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प्रशासनकेचार हजार कर्मियों को इम्प्लाॅइज हाउसिंग के लिए रिजर्व लैंड पर ही फ्लैट्स मिलेंगे। प्रशासन ने होम मिनिस्ट्री से पूछा है कि इम्प्लाॅइज हाउसिंग स्कीम के अलाॅटीज को यह जमीन किस रेट पर दी जाए। प्रशासन अब अपने स्तर पर इम्प्लाॅइज को फ्लैट देने के लिए तैयार हो गया है। हाईकोर्ट में भी प्रशासन की तरफ से पाॅजिटिव जवाब तैयार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी इम्प्लाॅइज हाउसिंग स्कीम पर प्रशासन के साथ होम मिनिस्ट्री से भी जवाब मांगा हुआ है। प्रशासन के साथ अब होम मिनिस्ट्री को भी 30 मार्च से पहले स्कीम के रेट पर जवाब दायर करना है। इससे इतना तो तय है कि प्रशासन के चार हजार इम्प्लाॅइज को शहर के साउथ सेक्टरों में ही फ्लैट्स मिलेंगे।

प्रशासन कोर्ट में यह भी मान चुका है कि उसके पास इम्प्लाॅइज हाउसिंग के लिए जमीन रिजर्व है। इम्प्लाॅइज हाउसिंग के लिए सेक्टर-52 और 56 में जमीन रिजर्व है। प्रशासन ने यह जमीन 1995 से पहले की एक्वायर की हुई है। हाउसिंग बोर्ड ने इम्प्लाॅइज हाउसिंग स्कीम जनवरी 2008 में लाॅन्च की थी लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 18 सितंबर 2007 को ही इस स्कीम के लिए सेक्टर-52 में 28 एकड़ और सेक्टर-56 में 17.5 एकड़ जगह रिजर्व रखी थी।

प्रशासन इम्प्लाॅइज हाउसिंग सोसायटी के अलाॅटीज को जमीन अलाॅट करेगा। प्रशासन इम्प्लाॅइज के हित का ध्यान रखेगा। मसला सिर्फ रेट का है। होम मिनिस्ट्री से इस बारे में पूछा गया है। -विजय देव,एडवाइजर

इम्प्लाॅइज हाउसिंग सोसायटी के प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह के अनुसार 4 हजार अलॉटीज में से 100 से अधिक अलाॅटी फ्लैट के इंतजार में रिटायर हो गए हैं। 13 अलाॅटीज का तो निधन हो चुका है। स्कीम की शर्तों के अनुसार अलाटी पिछले 7 सालों में कहीं भी अपना आशियाना नहीं बना सके है। क्योंकि शर्त के अनुसार ट्राईसिटी में कहीं भी अपना फ्लैट नहीं होना चाहिए।

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