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गेस्ट टीचर्स ने प्रतिवादी बनाने की मांग की

5 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | हुडासरकार द्वारा गेस्ट टीचर्स को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति को चुनौती देने वाली याचिका में हरियाणा के गेस्ट टीचर्स ने प्रतिवादी बनाए जाने की मांग की है। याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल ने हरियाणा सरकार अन्य पक्षों को 10 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान गेस्ट टीचर्स के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि दस साल की सेवा के बाद गेस्ट को नियमित करने की जो नीति हुडा सरकार ने बनाई थी उसको चुनौती देना गलत है। वर्तमान सरकार ने हुडा सरकार द्वारा मई 2014 के बाद बनाई गई सभी नीति को रद्द करने या उन पर दोबारा विचार करने का निर्णय लिया था। लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि यह नीति लागू की गई है या नहीं। इस पर बैंच ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वो मामले की अगली सुनवाई पर कोर्ट को यह जानकारी दे कि इस नीति का क्या स्टेटस है। हुडा सरकार ने चुनाव से कुछ माह पहले 15 हजार से ज्यादा गेस्ट टीचर को नियमित करने के लिए दस साल की पालिसी लागू की थी। इस नीति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

याचिका में इस नीति को कानूनन गलत बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि हरियाणा सरकार ने 7 जुलाई 2014 को इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए दस साल की नीति का जो आदेश जारी किया है, वह पूरी तरह से अवैध है। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों में कह चुका है की बिना तय प्रक्रिया के नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक एवं अस्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह उन योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जो तय प्रक्रिया के तहत अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।

हरियाणा सरकार को नोटिस

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