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जीरकपुर-परवाणू हाईवे पर एक सप्ताह में साइनेज लगाने के निर्देश

5 वर्ष पहले
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चंडीगढ़जीरकपुर से परवाणू नेशनल हाईवे पर साइन बोर्डों की कमी है। हाईवे से बाहर और अंदर आने के लिए कोई पहचान सूचक बोर्ड नहीं हैं। शाम के बाद तो स्थिति और भी खराब है जब वाहनों की तेज लाइट्स में हाईवे पर पूरी तरह से अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। हाईकोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी करते हुए नेशनल हाईवे अथाॅरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को एक सप्ताह में साइनेज लगाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राजीव भल्ला ने कहा कि ऐसा करने पर एनएचएआई के संबंधित अधिकारी को 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। मामले पर 12 फरवरी के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। जस्टिस भल्ला ने फैसले में कहा कि इससे पहले भी कोर्ट ने जीरकपुर से परवाणू हाईवे पर एचएचएआई को साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए थे।

बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि वाहन को हाईवे पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए कोई साइनेज नहीं लगाए गए हैं। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तुंरत साइनेज लगाए जाने चाहिए।

हाईवेपर पहुंचने वाले 20 अवैध रास्ते किए हैं बंद : जीरकपुरपुलिस स्टेशन के एसएचओ सब इंस्पेक्टर दीपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि जीरकपुर में नेशनल हाईवे पर 20 अवैध रास्तों की पहचान की गई है। इन सभी रास्तों को बंद करवा दिया गया है। समय समय पर हाईवे का दौरा कर अवैध रास्तों की पहचान कर उन्हें बंद कराया जा रहा है जिससे हाईवे पर एक्सीडेंट के मामलों में कमी लाई जा सके। हाईकोर्ट ट्रैफिक संबंधी मामलों पर स्वयं संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इसके लिए कोर्ट समय समय पर निर्देश दे रहा है।

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