केस ट्रांसफर करने की सूचना नहीं, सुनवाई टली
सिप्पीमर्डरकेस में शुक्रवार को एसीजेएम केके जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में युवती के वकील की तरफ से कहा गया कि पॉलीग्राफ टेस्ट की अर्जी को खारिज कर दिया जाए। क्योंकि केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और वह नए सिरे से जांच करेगी। ऐसे में पुलिस की इस अर्जी का कोई औचित्य नहीं है। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि अभी अदालत को इस संदर्भ में सूचना नहीं आई है। ऐसे में कोर्ट ने मामले में 19 फरवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी। पिछले साल 20 सितंबर को सिप्पी की सेक्टर 27 के पार्क में बॉडी मिली थी। उसकी गोलियां मार हत्या की गई थी। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के आदेशों पर केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की बात सामने आने पर पुलिस ने मामले से पल्ला झाड़ लिया था।