- Hindi News
- National
- फोरम का फरमान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे नहीं चले, देना होगा 10 हजार हर्जाना
फोरम का फरमान- दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे नहीं चले, देना होगा 10 हजार हर्जाना
सीसीटीवीकैमरे नहीं चलने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने अबरोल इंटरप्राइजेज को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने अबरोल इंटरप्राइजेज को निर्देश दिया है कि वह सीसीटीवी कैमरे की कीमत 21,938 रुपए वापस करने के अलावा 10 हजार रुपए हर्जाना और सात हजार रुपए मुकदमा खर्च राशि अदा करे।
मामले मे जब दूसरे पक्ष की ओर से अपना जवाब नहीं दिया गया तो फोरम ने उसे एक्स पार्टी करार दिया है। मेसर्स बाबा गारमेंट्स ने सेक्टर-45 बी स्थित मेसर्स अबरोल इंटरप्राइजेज के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने 20 दिसंबर 2014 को अपनी दुकान में लगाने के लिए पांच सीसीटीवी कैमरे और उसके साथ लगने वाले उपकरण 21,938 रुपए में खरीदे थे।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फाेरम को दी शिकायत में बताया था कि खरीदने के दिन से ही कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इस संबंध में दूसरे पक्ष को सूचित किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने 25 मई 2015 को लीगल नोटिस भी दूसरे पक्ष को भेजा। इसके बावजूद उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके चलते फोरम ने शिकायतकर्ता की शिकायत को ठीक मानते हुए यह फैसला सुनाया है।