पति बेइज्जत करते हैं, घर के बाहर खड़े होकर पीटते हैं
रीब 11 साल हो गए मेरी शादी को। पति बेहद हाइपर हैं। जब चाहे मुझे किसी के भी सामने बेइज्जत कर देते हैं। मेरा मायका चंडीगढ़ से काफी दूर है, इसलिए मुझे मायके की मदद भी नहीं मिल पाती। दो बच्चे हैं। उन पर भी बुरा असर होता है। हमारे धर्म में तीन बार तलाक कहने पर तलाक हो जाता है। इसी का फायदा वे उठाते हैं। जरा सा मुंह खोलने पर कहा जाता है कि मैं तुमको तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे खर्च के लिए कोई पैसे नहीं देता। शादी में मायके से मिला 30 तोले सोना भी ले लिया। घर के बाहर खड़े होकर मुझे मारने लगते हैं। एक बार तो घूमने गए तो मुंह पर जूस मार दिया। परेशान हूं लेकिन दो बच्चे हैं, इसलिए तलाक भी नहीं लेना चाहती। ससुर उलटा मुझे ही समझाते हैं। -शबनम
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक को डराने के लिए हथियार या धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्रुएलिटी ही नहीं, मानसिक उत्पीड़न भी है। तलाक की बार-बार धमकी देने को मानसिक उत्पीड़न की अधिकतम सीमा माना गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मारपीट नहीं की जा सकती। यूं भी तलाक अब गवाह की मौजूदगी और लिखित तौर पर हो सकता है। पति पर डोमेस्टिक वाॅयलेंस एक्ट के तहत केस दर्ज कराएं। -मनजीतसंधू, लीगल एक्सपर्ट
आपने सोना अगर किसी बिजनेस या काम के लिए दिया है तो उसका तकाजा बार-बार ना करें। लगता है कि हाइपर होना उनकी आदत है। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम दिन दिन गंभीर होती जाती है। उनको साइकोलॉजिकल तरीके से हैंडल करें। बहुत सब्र के साथ पेश आएं। उनके स्वभाव को बदलने के लिए आपको तीन मोर्चों पर काम करना होगा। प्यार से पेश आएं। किसी मीडिएटर की मदद से उनको समझाने की कोशिश करें और तीसरा उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दें। -डॉविनोद कुमार, सोशल एक्सपर्ट
स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए किसी भी इंसान को मुफ्त लीगल राय मिल सकती है। इसके लिए उनकी आयु, समस्या या इनकम मायने नहीं रखती। 0172-2742999, 2742888 के अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-2058 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी भी महिला को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, मारपीट, घर से बाहर वाॅयलेंस या छेड़खानी तो वह वुमन हेल्पलाइन 1091 पर संपर्क कर सकती है।