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स्कूल के लिए नियम इतने पक्के तो इंडस्ट्रियल एरिया में शॉपिंग मॉल क्यों: हाईकोर्ट

5 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। विवेक हाई स्कूल के बिल्डिंग प्लान में खामियां बताकर उस पर साढ़े चार करोड़ रुपए की देनदारी बताने पर चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। प्रशासन की ओर से कहा गया कि बिल्डिंग प्लान नियमों के मुताबिक नहीं था और 20 वर्ष की कार्रवाई के चलते यह राशि साढ़े चार करोड़ हो गई है। हाईकोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासन नियमों का इस कदर पक्का है तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया को शॉपिंग मॉल में तबदील क्यों होने दिया। प्रशासन के वकील ने इस पर कोर्ट में कहा कि उन्हें मोहलत दी जाए तो वे कोर्ट को सूचित करेंगे कि किस आधार पर मॉल बनाने की मंजूरी दी गई।

प्रशासन ने मांगे थे साढ़े चार करोड़ रुपए
भगवंत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि विवेक हाई स्कूल पर बिल्डिंग प्लान की मंजूरी न कराए जाने के चलते देनदारी बनाई गई है। याचिका पर सुनवाई से पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि 50 लाख रुपए स्कूल जमा करवाए, जिसके बाद प्रशासन बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दे। याची ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के अनुरूप 50 लाख रुपए जमा करवा दिए गए थे, बावजूद इसके प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। प्रशासन ने अब देनदारी की राशि को 50 लाख से बढ़ाकर साढ़े चार करोड़ रुपए कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस पर प्रशासन से जवाब मांगा।
प्रशासन का जवाब
प्रशासन की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जब भी स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया जाता है तो किसी न किसी स्तर पर कोई न कोई खामी पाई जाती है, जिसके चलते मंजूरी नहीं दी जा रही। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि यदि प्रशासन को उनके द्वारा बताई गई राशि जमा करवा दी जाए तो क्या वे कोर्ट को आश्वस्त करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की देनदारी नहीं बनाई जाएगी। इस पर प्रशासन की ओर से कहा गया कि यदि आगे ऐसी कोई वॉयलेशन पाई जाती है तो इसके लिए राशि वसूल की जाएगी और यह नियमोंं के अनुसार है।

प्रशासन की कार्रवाई के कारण बढ़े केस
हाईकोर्ट ने इस पर प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि नियमों का हवाला देते हुए जिस तरह प्रशासन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है उससे कोर्ट केसों की संख्या बढ़ गई है।
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