पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • याचिका पर अदालत की टिप्पणी, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे कुली

याचिका पर अदालत की टिप्पणी, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे कुली

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
चंडीगढ़। पंजाब के अलग अलग बस स्टैंड्स पर कुलियों की बदतर हालत और उन्हें न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यही हालात रहे तो कुली भूखे मर जाएंगे।

पंजाब रोडवेज कुली एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट जीएस लाली ने कहा कि पंजाब सरकार की पॉलिसी के चलते गरीब कूली भूखे मरने को मजबूर हैं। पंजाब रोडवेज द्वारा हर बस स्टैंड पर कूली रखे गए हैं। इन कुलियों के लिए 500 रुपए सिक्योरिटी तथा 100 रुपए लाइसेंस फीस देने की अनिवार्यता रखी गई है। पंजाब सरकार पहले इन कुलियों को वर्दी देती थी लेकिन अब पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि वर्दी केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही दी जाएगी।
इन कुलियों को पंजाब सरकार अपना कर्मचारी मानने से इंकार कर चुकी है। याची ने कहा कि वर्दी तो कुली खुद ही खरीद लेंगे लेकिन रोडवेज के जो नियम हैं उससे कुलियों की हालत बदतर होती जा रही है। कुलियों के लिए नियम पंजाब सरकार ने रेलवे की तर्ज पर तैयार किए थे। रेलवे ने कुलियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का दर्जा दे दिया है लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया। पंजाब सरकार नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार अपना रही है।
खबरें और भी हैं...