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सीटीयू कर्मियों को ओवरटाइम का बढ़ा भत्ता मिलेगा

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ट्रांसपोर्टअंडरटेकिंग (सीटीयू) के लगभग 300 कार्यरत रिटायर कर्मचारियों को जनवरी 2006 से जुलाई 2009 के दौरान ओवर टाइम का बढ़ा भत्ता मिलेगा। भत्ता देने के खिलाफ प्रशासन की अपील याचिका मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले चंडीगढ़ की इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट ने भी इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। याचिका में सीटीयू कर्मचारियों की तरफ से मांग की गई थी कि उन्हें एक जनवरी 2006 से रिवाइज पे स्केल के मुताबिक ओवरटाइम का भुगतान किया जाए। लेबर कोर्ट ने दावे को सही ठहराते हुए सीटीयू को बढ़ी राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। फैसले के खिलाफ प्रशासन ने हाईकोर्ट में दस्तक दी। कहा गया कि फैसला खारिज किया जाए। एकल जज ने लेबर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए प्रशासन की याचिका खारिज कर दी। फैसले में कहा गया कि पंजाब पैटर्न को फोलो करते हुए कर्मचारियों को लाभ अदा किया जाए। एकल जज के फैसले के खिलाफ प्रशासन ने अब खंडपीठ में अपील की जिसे मंगलवार को जस्टिस एसके मित्तल जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।