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अवमानना मामले में प्रशासक, डीसी, सीएचबी चेयरमैन को नोटिस

7 वर्ष पहले
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चंड़ीगढ़ | कजहेड़ीकी पंडित काॅलोनी में मकान को गिराने पर रोक के बावजूद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा डिमोलेशन ड्राइव के दौरान मकान गिरा देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासक, डीसी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस टीएस ढींढसा ने 5 फरवरी के लिए मामले पर सुनवाई तय की है। 10 मई को चंडीगढ़ प्रशासन ने कजहेड़ी में अवैध निर्माण गिराए थे। इस दौरान पंडित कॉलोनी के मकान नंबर 415 को हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद ढहा दिया गया। विजय बहादुर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सभी योग्यता नियम पूरे करने पर भी उनको चंडीगढ़ स्माॅल फ्लैट स्कीम 2006 के तहत फ्लैट नहीं दिया गया।