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माता मनसा देवी मंदिर परिसर में दुकानें बनाने की परमिशन
पंचकूलाकेमाता मनसा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट को दो दशक बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने ट्रस्ट को मंदिर परिसर में दुकानें बनाने की अनुमति दे दी है। ट्रस्ट ने 1991 में याचिका दायर कर 21 मार्च 1972 की नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की थी। इसमें पंजाब न्यू कैपिटल कंट्रोल एक्ट के तहत नए निर्माण पर रोक लगाई गई थी। ट्रस्ट ने 29 जनवरी 1991 के फैसले को भी खारिज करने की मांग की थी। इसके मुताबिक मंदिर परिसर में 9 दुकानों के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। ट्रस्ट की तरफ से याचिका में कहा गया कि मंदिर परिसर की इमारतें और इनका निर्माण एक्ट के बनने से पहले का है। ऐसे में निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब दायर कर कहा गया कि दुकानें बनाने की जगह पहले इंडस्ट्रियल यूनिट थी। बाद में 1982 में यहां धर्मशाला बनाई गई थी लिहाजा निर्माण की अनुमति नहीं दी गई।
जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस राज मोहन सिंह की खंडपीठ ने फैसले मे कहा कि निर्माण कार्यों पर रोक रेगुलेटेड डेवलपमेंट के लिए की गई थी। इलाके को बस्ती बनने से रोकना इसका मकसद था। याची चेरिटेबल संस्था है और सामजिक गतिविधियों से जुड़ी है। ऐसे में दुकानों का निर्माण संस्था के लिए आय जुटाने का साधन होगा। ऐसे में दुकानें बनाने की छूट दी जा सकती है।