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एसिड अटैक के गुनहगार सामने लाए पुलिस: हाईकोर्ट

7 वर्ष पहले
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चारसालपहले सेक्टर-7 में एसिड अटैक का शिकार बनी निशा के गुनहगार पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस ने मामले में नॉन ट्रेस रिपोर्ट भेज दी लेकिन हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की इस दलील को सिरे से नकारते हुए गुनहगारों को सामने लाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एमएमएस बेदी ने एसएसपी को नए सिरे से मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन के एसिड विक्टिम के लिए बनाए गए एक्ट के अनुसार पीड़ित को 3 लाख का न्यूनतम मुआवजा एक माह के अंदर मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने मुआवजा अदा करने के लिए कुछ और समय दिए जाने की मांग की जिसे जस्टिस बेदी ने खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वे खुद सामने आकर कहें कि वे यह मुआवजा 15 दिन में दे देंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में संजीदगी बरतनी चाहिए और मामले की जांच में अब पुलिस के स्तर पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।

मामला 2010 का है, जब निशा सेक्टर-7 में मौजूद थी। दो युवक बाइक पर सवार होकर उसके पास पहुंचे और एक ने उसको सर पर मारा। जब निशा मुड़ी तो दूसरे युवक ने उसके चेहरे पर जग में भरा तेजाब फेंक दिया। तेजाब से निशा का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद निशा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसकी शिकायत सेक्टर 26 थाने में दर्ज करवाई गई।