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बिक्रमजीत मर्डर की सीबीआई जांच की मांग कोर्ट से खारिज

7 वर्ष पहले
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बिक्रमजीतको अगवा और उसका मर्डर करने के मामले में फंसी पंजाब पुिलस के खिलाफ सीबीआई जांच कराने संबंधी एक याचिका सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामला ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। बिक्रमजीत के कजिन राजबीर सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसमंे कहा था कि उसका भाई बिक्रमजीत अमृतसर की सेंट्रल जेल में भिखीविंड के अकाली नेता और उसके परिवार के सदस्यों की कत्ल के मामले में सजा काट रहा था। तेज कमर दर्द के चलते बिक्रमजीत को गुरु नानक देव हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान पांच मई को संदिग्ध परिस्थितियों में उसका अस्पताल के बाहर से सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों ने अपहरण कर लिया। बाद में परिजनों को पता चला कि पुलिस ने बिक्रमजीत के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। पुलिस ने कहानी झूठी कहानी बनाई कि बिक्रमजीत स्मगलिंग के एक मामले में शामिल था। पुलिस पूछताछ के लिए उसे उठाया गया था। पुलिस पूछताछ के दौरान ही बिक्रमजीत की मौत हो गई। कहा गया कि शव का पोस्टमार्टम किए बिना आनन फानन में अंतिम संस्कार तक कर देना दर्शाता है कि पुलिस ने योजनाबद्ध ढंग से बिक्रमजीत की हत्या की।