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सरकार की जिम्मेदारी होगी तय: हाईकोर्ट

7 वर्ष पहले
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मलेरकोटला म्युनिसिपल काउंसिल से हटाए जाने के खिलाफ बेअंत कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि काउंसिल की टर्म जुलाई 2013 में पूरी हो चुकी है, लेकिन चुनाव एक साल पूरा होने के बाद भी नहीं कराया गया। यही स्थिति पूरे पंजाब में पाई गई। जिसके बाद यह स्थिति पैदा हुई है।

राज्य सरकार का कहना है बीते साल मई में चुनाव कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन जनगणना के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो सके। इसके अलावा इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन अन्य चुनाव सामग्री उपलब्ध होने के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके। इस पर राज्य चुनाव आयोग ने कहा, उनका काम अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू होता है। केंद्र सरकार की तरफ से असिस्टेंट सोलीस्टर जनरल ने चुनाव सामग्री उपलब्ध कराने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा, राज्य सरकार के आरोप निराधार हैं। वार्डबंदी का काम राज्य सरकार को करना था। ऐसे में केंद्र सरकार को इसके लिए दोष देना गलत है।

राज्य और केंद्र आमने-सामने

ललित कुमार| चंडीगढ़

लोकलबॉडीचुनावों में हो रही देरी पर पंजाब सरकार के स्तर पर यदि कोई कोताही हुई है तो अब इसकी जिम्मेदारी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तय करेगा। मंगलवार को जस्टिस राजन गुप्ता ने मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट तय करेगा कि चुनावों में देरी के लिए पंजाब सरकार के पास सही कारण थे या नहीं? साथ ही हाईकोर्ट यह भी तय करेगा कि सरकार म्युनिसिपल काउंसिल की टर्म पूरी होने के बाद कामकाज देखने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है या नहीं?