चंडीगढ़ रीजनल इंस्टीट्यूट को राहत
नेशनलकंज्यूमर कमीशन ने स्टेट कमीशन चंडीगढ़ के फैसले को रद्द करते हुए चंडीगढ़ के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट को राहत दी है। स्टेट कमीशन ने स्टूडेंट पल्लवी की शिकायत पर फीस वापस करने एक लाख रुपए हर्जाना देने के निर्देश दिए थे। इंस्टीट्यूट के वकील पंकज चांदगोठिया ने बताया कि स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि उसके डिप्लोमा कोर्स को एमबीए की मान्यता नहीं थी, जबकि प्रॉस्पेक्टस में ऐसा बताया गया था। हालांकि चांदगोठिया ने कोर्ट में दलील दी कि इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा कोर्स को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता की जरूरत थी, जो कि उसे पूरी तरह से प्राप्त थी।