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बेरोजगारी को कम करने के लिए घटाई रिटायरमेंट उम्र: सरकार
58वर्ष की आयु पूरी होने पर 30 नवंबर को रिटायर हो चुके और आगे 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। प्रदेश सरकार ने सोमवार को इस मामले में जवाब दायर कर कहा कि हुड्डा सरकार ने रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष घोषित की थी, जो उनकी सरकार के मुताबिक सही फैसला नहीं है। बेरोजगारी को कम करने की दिशा में 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के फैसले को बनाए रखा गया है। हाईकोर्ट ने इस पर 18 दिसंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है।
खट्टर सरकार के फैसले के खिलाफ अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया कि सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र कम करने का फैसला 25 नवंबर को लिया। इससे पहले हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष की थी। 58 वर्ष पूरे होने के बाद भी पहली सरकार के फैसले से वे नौकरी में तो हैं, लेकिन 25 नवंबर को खट्टर सरकार के फैसले के बाद उन्हें 30 नवंबर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। याचिका में कहा गया कि सरकार ने नौकरी के लिए आवेदन की अधिकतम आयु 42 वर्ष ही रखी लेकिन रिटायरमेंट की आयु के नियम में बदलाव कर दिया। याचिका में कहा गया कि यह राजनीति से प्रेरित फैसला है। सरकार बदलने का मतलब पॉलिसी में भी बदलाव करना नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट सरकार के 25 नवंबर के फैसले पर रोक लगाए।