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इंश्योरेंस कंपनी की आरएम से चेन छीनने के दोषियों को 4 साल कैद
चंडीगढ़| इंश्योरेंसकंपनी की रीजनल मैनेजर से सोने की दो चेन झपटने के मामले में दोषी चीनू और विजय को जिला अदालत ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में मामले में आरोप तय होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर सुनवाई हुई थी। 31 जनवरी को एक ही दिन में छह लोगों की गवाही पूरी की गई थी।
मामला पिछले साल चार सितंबर का है। मैक्स इंश्योरेंस की रीजनल मैनेजर और सेक्टर-21 की दिव्या डोगरा शाम के वक्त पैदल पास के गुरुद्वारे गुजर रही थीं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि सेक्टर-21 स्थित पार्क के करीब शाम को करीब आठ बजे दो लड़के उनके पास आए और उनसे कोई पता पूछने लगे।
वे उन्हें पता बता ही रहीं थी कि उन दोनों में से एक ने उनके गले पर झपटा मारा और दो सोने की चेन छीन ली। वहीं दूसरे ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया। वारदात के बाद उन्होंने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोग उनके पास पहुंचे। वारदात के वक्त वहां मौजूद एक व्यक्ति ने दोनों युवकों का पीछा किया, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।