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रेप केस में एडवोकेट अरविंद ठाकुर को अग्रिम जमानत

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़|रेप औरधमकाने के मामले में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरपर्सन एडवोकेट अरविंद ठाकुर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। ठाकुर ने यह जमानत याचिका नारायणगढ़ की महिला की ओर से अदालत में शिकायत देने पर दायर की थी। महिला की शिकायत पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने अरविंद ठाकुर को 16 दिसंबर के लिए समन जारी किए थे। महिला ने ठाकुर के खिलाफ रेप और उसे धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। उसका आरोप था कि अरविंद ठाकुर से अपने पति के खिलाफ केस के सिलसिले में 20 जुलाई 2012 को मिली थी। इसके बाद मेरी मांग में सिंदूर भरकर शादी रचा ली। शारीरिक संबंध भी बनाए। महिला ने उसके खिलाफ 27 अप्रैल 2013 को पुलिस में शिकायत दी थी।