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तस्करी के आरोपी को चार साल की कैद

7 वर्ष पहले
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तस्करी के आरोपी को चार साल की कैद

चंडीगढ़| चरसरखने के मामले में कोर्ट ने कुल्लू के केशव राम को चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपए जुर्माना भी किया है। वहीं अदालत ने अदालत ने कोकीन रखने के आरोपी अफ्रीका के विलियम जानकी को भगौड़ा करार दिया है।अदालत ने कुल्लु निवासी केशव राम को चार वर्ष की सजा सुनाई। 31 जुलाई 2010 के इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी कि केशव राम सेक्टर 17 के ताजा होटल के पीछे ड्रग्स एक अफ्रीकी व्यक्ति को डिलिवर करने वाला है। केशव राम के पास से 475 ग्राम की चरस बरामद की गई थी।