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फूड ऑपरेटर्स 4 अगस्त तक फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ले सकते लाइसेंस
मिनिस्ट्रीऑफ हेल्थ की तरफ से फूड ऑपरेटर्स के लिए बड़ी राहत दी गई है। मिनिस्ट्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि फूड ऑपरेटर्स फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए अब 4 अगस्त 2015 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करने के लिए 4 फरवरी आखिरी तारीख थी, जिसको 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से भी इस बारे में मिनिस्टरी को लेटर भेजकर मांग की गई थी कि लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए तारीख को आगे बढ़ाया जाए।