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जिन केसों में कोर्ट के बाहर हुए समझौते, उनमें वापस होगी फीस
पंजाबएंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुसार जिन केसों में कोर्ट के बाहर दो पार्टियों के बीच समझौता हुआ है, उन केसों में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट फीस वापस की जाएगी।कोर्ट के इस फैसले से हजारों याचिकाकर्ताओं को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि कोर्ट द्वारा कई केसों में भारी-भरकम फीस वसूली जाती है। कई केसों में तो ये फीस लाखों तक भी पहुंच जाती है। जिन केसों में मानहानी के तौर पर मांगी गई रकम ज्यादा हो, उनमें मांगी गई रकम का कुछ फीसदी हिस्सा कोर्ट फीस के रूप में वसूला जाता है। इनमें सेल एग्रीमेंट और मानहानी जैसे मामले प्रमुख हैं। अब इन मामलों में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट के बाहर समझौता करने से लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट का ये फैसला जस्टिस भारत भूषण प्रसून द्वारा सुनाया गया है। ये आदेश सभी निचली अदालतों में मान्य होगा, जिसमें कोर्ट द्वारा फैसला समझौतों पर आधारित है। जस्टिस प्रसून द्वारा ये आदेश सतीश प्रकाश की याचिका पर सुनाया गया है, जिसमें निचली अदालत में उनका कोर्ट फीस वापस लेने का दावा खारिज किया गया था।