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कैपिटल गेन टैक्स वसूली के खिलाफ सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट में दी याचिका

7 वर्ष पहले
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टाटाकैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए बेची गई जमीन पर टैक्स वसूलने के खिलाफ पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने हाईकोर्ट में दस्तक दी है। याचिका पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में इन्कम टैक्स विभाग को कैपिटल गेन टैक्स वसूलने पर अंतरिम रोक लगा रखी है। इन्कम टैक्स विभाग ऐसे में उन लोगों से कैपिटल गेन टैक्स नहीं वसूल पा रहा है जिन्होंने टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनें बेची हैं। टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट ने जमीन के बदले में नेताओं को एक 500 स्कवेयर यार्ड का प्लाट और 82.5 लाख रुपए देने का फैसला लिया था। इन्कम टैक्स विभाग का कहना है कि नेताओं ने टाटा को जमीन बेचकर जो आय कमाई उस पर टैक्स दिया जाए। जबकि नेताओं का कहना है कि उन्हें पूरी राशि का भुगतान ही नहीं किया गया तो टैक्स की मांग करना अनुचित है। कैमलॉट प्रोजेक्ट पंजाब एमएलए कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी की जमीन पर बन रहा है।